21 April 2022 RBI new guidelines related credit and debit card:-
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए नए दिशानिर्देश 21 अप्रैल 2022 को जारी किए।
RBI guidelines related credit and debit card |
2022 भारत में संचालित राज्य सहकारी बैंकों, भुगतान बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को छोड़कर सभी अनुसूचित बैंकों पर लागू होते हैं।
ये सभी नए निर्देश 01 जुलाई 2022 से लागू होने की पुष्टि की है।
1) क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को ब्याज दर, शुल्क वा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए एक पृष्ठ का मुख्य तथ्य विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह सहायता यह तय करने के लिए एक प्रभावी गाइड के रूप में कार्य करती है कि क्रेडिट कार्ड की शर्तें आपके अनुकूल हैं की नहीं।
2) जारीकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह कार्ड के लिए किसी आवेदन को अस्वीकार करने के मानकों को लिखित रूप से संप्रेषित करे। इससे ग्राहक को कमियों पर काम करने में मदद मिलेगी।
3) बैंक आपकी सहमति के बिना किसी मौजूदा कार्ड को अपग्रेड करने या अवांछित क्रेडिट कार्ड जारी करने की मनमानी नहीं कर सकता है। यदि वे फिर भी ऐसा करते हैं, तो बैंकों को आपको बिल की गई राशि का 2X दंड के रूप में भुगतान करके क्षतिपूर्ति करनी बाध्य होगी।
4) जारीकर्ता कार्डधारकों को उनकी सुविधा के आधार पर क्रेडिट कार्ड के बिलिंग चक्र को संशोधित करने के लिए अनुमति देते हैं।
5) कार्डधारक के क्रेडिट कार्ड बंद करने के अनुरोधों पर सात कार्य दिवसों के भीतर काम किया जाना चाहिए, बशर्ते सभी शुल्कों का भुगतान किया गया हो। निर्धारित समय के भीतर बंद करने में किसी भी तरह की देरी होने पर आपको प्रति दिन 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
6) कार्ड जारीकर्ताओं को अलग-अलग स्थितियों के लिए क्रेडिट कार्ड पर एपीआर का खुले तौर पर लिखित देना चाहिए, जिसमें बैलेंस स्थानांतरण, खुदरा खरीद शेष, नकद अग्रिम, न्यूनतम देय राशि का भुगतान न करना और अन्य ट्रांजेक्शन शामिल हैं। उन्हें उदाहरणों के साथ गणनाओं की व्याख्या करने की भी आवश्यकता है।
7) क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि की वसूली के दौरान जारीकर्ता और तीसरे पक्ष के एजेंट डराना या धमकी का सहारा नहीं ले सकते। उन्हें तय नियमों का पालन करने और सख्त ग्राहक गोपनीयता का पालन करने की आवश्यकता होती है। शिकायत के मामले में कार्डधारक आरबीआई लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।
आरबीआई लोकपाल से संपर्क के माध्यमों में ऑनलाइन और लिखित दोनो मोड उपलब्ध है।
8) कार्ड जारीकर्ता नामांकित विवरण के साथ कार्डधारक से या डिजिटल मोड में लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही कार्ड के नुकसान और धोखाधड़ी के खिलाफ बीमा की पेशकश कर सकते हैं। इसलिए कार्ड जारी करने वालों से सावधान रहें जो बीमा को अनिवार्य बता के जबरदस्ती बेचते हैं।
9) एनबीएफसी को आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना डेबिट और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए साइन अप करने से पहले यह जांचना न भूलें कि कोई NFBC क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं।
10) कार्ड जारीकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड लेनदेन के बारे में पारदर्शी होना चाहिए जो ईएमआई में परिवर्तित हो जाते हैं। रूपांतरण से पहले, उन्हें मूलधन, ब्याज दर और अग्रिम छूट के बारे में बताना होगा। इस जानकारी को क्रेडिट कार्ड बिल/स्टेटमेंट में अलग से प्रकट किया जाना चाहिए।
11) कार्ड जारीकर्ताओं को ईएमआई के रूपांतरण को ब्याज घटक के साथ नो कॉस्ट ईएमआई के रूप में छिपाने से प्रतिबंधित किया गया है।
Admin thanks- दोस्तों बहुत- बहुत धन्यवाद आपका की आप हमारे इस पेज पर अपना बहुमूल्य समय दिए। मुझे आशा हि आपको यह जानकारी - "RBI guidelines related credit and debit card " बहुत लाभप्रद हुई होl
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